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आप लिखकर रख लो, 3 तारीख को फांसी नहीं होगी- वकील एपी सिंह

नई दिल्ली। निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों के लिए नया डेथ वॉरंट जारी किया। पिछले 41 दिनों में यह तीसरा डेथ वॉरंट है। इसमें चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश है। हालांकि चार दोषियों में से एक के पास अभी दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प है। ये दोनों विकल्प खारिज होने के बाद भी दोषी नए सिरे से राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज सकते हैं। दोषियों के खिलाफ एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा है, जिस पर फैसला आने तक फांसी नहीं हो सकती। यह बात पिछले 7 साल से निर्भया के दोषियों के लिए केस लड़ रहे वकील एपी सिंह ने कही। उन्होंने यह भी कहा कि लिखकर रख लो, 3 मार्च को फांसी नहीं होगी।


एपी सिंह ने बताया, ''मैं क्लाइंट से मिलूंगा। सभी कानूनी विकल्प पर बातचीत करूंगा और फिर वे जो चाहेंगे, जो उनके परिवार वाले चाहेंगे, वो करूंगा। अभी कई कानूनी विकल्प बाकी हैं। सभी का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति के पास दोबारा दया याचिका भी भेजी जाएगी और खारिज होने पर भी जो विकल्प होंगे उनका भी उपयोग किया जाएगा। यह पूछने पर कि क्या आगे भी एक-एक कर कानूनी विकल्प उपयोग किए जाएंगे, क्या चारों की याचिकाएं एक साथ नहीं भेजी जा सकती? इस पर उनका जवाब था- दया याचिका के लिए सभी क्लाइंट का आधार अलग-अलग होता है। तो ऐसे में एक-एक कर ही ये याचिकाएं लगाई जाएंगी।



एपी सिंह के इस बयान को सुनने पर ऐसा लगा कि शायद 2 से 3 महीने तक दोषियों की फांसी को आसानी से टाला जा सकता है। जब उनसे यह पूछा कि सभी कानूनी विकल्प का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक फांसी टाली जा सकती है? इस पर उन्होंने एक बात कोट कर लिखने के लिए कही, ''न मैं परमात्मा हूं। न मैं यमराज हूं। मैं एडवोकेट हूं। जो क्लाइंट कहेगा, क्लाइंट के परिवार वाले कहेंगे, उनको भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के अनुसार सभी कानूनी विकल्प उपलब्ध कराऊंगा। बेशक इस केस में मीडिया ट्रायल है। पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर भी है लेकिन उससे मैं न्याय की पराकाष्ठा को झुकने नहीं दूंगा।'' कानूनी रास्ते: क्यों 3 मार्च को भी दोषियों को फांसी मुमकिन नहीं?
1) क्यूरेटिव पिटीशन : तीन दोषी- मुकेश, विनय और अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज हो चुकी है। लेकिन पवन के पास अभी भी क्यूरेटिव पिटीशन का विकल्प है।
2) दया याचिका : पवन के पास दया याचिका का विकल्प भी है। इसके अलावा संविधान के तहत दोषियों के पास दोबारा दया याचिका लगाने का भी विकल्प है।
3) दया याचिका को चुनौती : राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका खारिज होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
4) प्रिजन मैनुअल : दिल्ली का 2018 का प्रिजन मैनुअल कहता है- जब तक दोषी के पास एक भी कानूनी विकल्प बाकी है, उसे फांसी नहीं हो सकती। अगर उसकी दया याचिका खारिज भी हो जाती है तो भी उसे 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए।