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पटियाला हाउस कोर्ट ने एक और नई तारीख मुकर्रर कि

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस में बृहस्पतिवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने चौथी बार यह डेथ वारंट जारी किया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार दोषियों को फांसी होकर ही रहेगी। वहीं, निर्भया की मां ने अदालत के फैसले पर कहा कि पूरी उम्मीद है कि इस बार चारों को फांसी हो जाएग



दरअसल निर्भया गैंगरेप केस में बुधवार को राष्ट्रपति ने चार में से एक दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई, जहां पर बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इसके बाद चारों दोषियों को फांसी की नई तारीख का डेथ वारंट जारी कर दिया। डेथ वारंट के मुताबिक चारों दोषियों को आगामी 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी। इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने पटियाला हाउस कोर्ट को लिखित अर्जी देकर बताया कि राष्ट्रपति ने पवन गुप्ता की अर्जी खारिज कर दी है, जिसके बाद बीते 2 मार्च को डेथ वारंट पर लगाए गए स्टे की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अपील की जाती है कि चारों दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी किया जाए।


वहीं, बृहस्पतिवार को निर्भया की मां ने कहा, "आज फिर नया डेथ वॉरंट जारी किया गया है। दोषियों के सारे कानूनी विकल्प अब खत्म हो चुके हैं। आज अदालत ने चौथी बार डेथ वॉरंट जारी किया है और मुझे उम्मीद है कि यह फाइनल हो। इसी दिन (20 मार्च) इन दोषियों को फांसी दी जाए और निर्भया को इंसाफ मिले। हर चीज का एक अंत होता है और उनके कानूनी विकल्पों का अंत हो गया है। जब तक उनकी फांसी नहीं होती है, हम हर पल लड़ाई के लिए तैयार हैं।"



इससे पहले सोमवार को इस मामले में एक के बाद एक कई आदेश सामने आए। सबसे अंत में पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट की तामील करने के अपने फैसले पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। सोमवार को अदालत ने तीसरी बार डेथ वारंट पर रोक लगाई थी।


इससे पहले सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों पवन, अक्षय, विनय और मुकेश की मंगलवार 3 मार्च सुबह 6 बजे होने वाली फांसी पर रोक लगा दी थी। अदालत ने डेथ वारंट पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। अदालत ने टिप्पणी कि थी दोषी को उपलब्ध सभी विकल्पों के इस्तेमाल की आजादी है।