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रात में कर्फ्यू का आदेश, सुबह सड़कों पर आवाजाही बढ़ी, पुलिस प्रशासन हुई सख्त

 


प्रदेश में अब तक 43 जिलों में लॉकडाउन, धारा 144 लागू, घरों में रहने की अपील


भोपाल/जबलपुर। भोपाल और जबलपुर शहर में देर रात से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लेकिन, दोनों ही शहरों में सुबह से कर्फ्यू का असर नहीं दिखा। वाहनों की आवाजाही जारी रही। कॉलोनियों और बस्तियों की दुकानें खुली है। यहां सामान लेने वालों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह 11 बजे पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। चेताया जा रहा है कि सड़कों पर टहलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोगों का घर से निकलना कम हुआ। 

जबलपुर में एक और कोरोना संक्रमित मिला। यह सराफा व्यवसायी के यहां काम करता है। प्रदेश में कोराना के 7 पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें 6 जबलपुर और एक भोपाल का है। मंगलवार रात से घरेलू विमान सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। कोरोना को रोकने के लिए सरकार एक्टिव मोड में आ गई। अभी तक 43 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने देर रात पहला फैसला भोपाल और जबलपुर में कर्फ्यू लागू करने का लिया। भोपाल में सोमवार को लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने पर 25 व्यापारियों पर केस दर्ज किया गया। इंदौर में जनता कर्फ्यू के दौरान जुलूस निकालने वाले 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया।


 



 


देर रात तक मंत्रालय में बैठे रहे मुख्यमंत्री 


सोमवार रात करीब 12.30 तक मुख्यमंत्री शिवराज कोरोनावायरस से निपटने के हालात की समीक्षा करते रहे। उन्होंने सभी जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। कर्फ्यू और लॉकडाउन वाले जिलों के कलेक्टरों से कहा गया है कि वे जरूरतमंद लोगों की देखभाल और उनके भोजन की समुचित व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने कोरोनावायरस से बचने की अपील भी की। उन्होंने कहा- कोरोना संक्रमित के संपर्क में ना आएं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। और जरूरत पड़ने पर टोल फ्री नंबर 104 और 181 पर संपर्क करें।


भोपाल और जबलपुर में सुबह 11 बजे के बाद आवाजाही रुकी 


 



 


भोपाल में कर्फ्यू लागू होने की जानकारी देर से मिलने पर मंगलवार को कई स्थानों पर सुबह से दुकानें खुलीं। जबलपुर के भी कुछ इलाकों में दुकान खुले होने की सूचना है। उधर, ग्वालियर में प्रशासन के आदेश के बाबजूद अटल बिहारी वाजपेयी सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों को बुलाया गया है।भोपाल में बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर, दूध, किराना, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे


 


बेवजह बाहर दिखे पर 6 माह के लिए जेल 


 



 


लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वालाें पर महामारी राेग कानून-1897 के उल्लंघन का केस दर्ज हो रहा है। यह आईपीसी की धारा-188 के तहत दंडनीय है। इसके तहत उल्लंघन करने वाले काे 6 माह तक की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना या दाेनाें सजाएं साथ हाे सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्याें के डीजीपी के साथ वीडियाे काॅन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए कि लाॅकडाउन काे पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। लोग नहीं मानें तो अन्य राज्याें में भी जल्द कर्फ्यू लग सकता है।


 


आज से बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक खुलेंगे, सिर्फ 4 तरह के काम होंगे
बैंकाें में आज से 4 घंटे ही काम हाेगा। एक समय में ब्रांच में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं जा सकेंगे। सिर्फ नकद लेनदेन, चेक क्लीयरिंग, रेमिटेंस अाैर शासकीय बैंकिंग के काम होंगेे। बैंक कर्मचारी ऑल्टरनेट डे पर काम करने आएंगे। हर एटीएम और ब्रांच में सैनिटाइजर भी हाेगा।