Subscribe Us

आज से प्रदेशभर में कंटेंटमेंट जोन के बाहर शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति

भोपाल कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा किये गए लॉकडाउन के चलते देशभर के सभी शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घर, गैम जोन और अन्य सभी तरह के सार्वजनिक स्थलों को बंद करके लोगों को घरों में रहने के अपील की थी। करीब 3 माह में सरकार द्वारा लॉकडाउन हटाकर, व्यवस्थाओं में धीरे धीरे राहत देने का फैसला लिया है। इसी के चलते अनलॉक 1 तहत मध्य प्रदेश सरकार ने आज से प्रदेशभर में कंटेंटमेंट जोन के बाहर शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी है।


 



 


इस संबंध में मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के आयुक्त, फैज अहमद किदवई शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव एवं फैलाव की रोकथाम के मद्देनजर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देशों के जरिये विभाग की ओर से कहा गया है कि, सिर्फ कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोले जा सकेंगे। हालांकि, इन मॉल्स में गेम जोन, बच्चों के खेलने का क्षेत्र और सिनेमा घर को खोलने की अनुमति नहीं दी है। निर्देश में कहा गया है कि संदिग्ध मरीज की जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम को देना मॉल प्रबंन की जिम्मेदारी होगी।


होंगे ये सारे नियम


-शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था जरूर करनी होगी।
-मॉल में मॉस्क पहनकर केवल लक्षणरहित ग्राहकों एवं कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के निशान सभी दुकानों में लगाने होंगे।
-होम डिलेवरी वाले स्टॉफ को अनिवार्य रूप से हेल्थ चेकअप कराने के बाद ही होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
-एलीवेटर तथा बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना होगा। बार-बार छूने वाली सतहों जैसे हैण्डल, हैण्ड रेल, बैंचेज को सैनिटाइज करते रहना होगा।
-संक्रमण से बचने के लिए मॉल के कर्मचारी और वहां आने वाले ग्राहकों को 6 फीट की सोशल दूरी और मॉस्क का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
-हैंड वाशिंग, सैनिटाइजेशन, खांसते और छींकते समय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा। थूकना सर्वथा वर्जित है और ऐसा करने पर जुर्माना होगा।
-मॉल के अंदर संचालित दुकान में ग्राहक के लिए हैंड सैनिटाइजर और मॉस्क की व्यवस्था की जाना अनिवार्य है।


 


 



 


 



-दुकान के क्षेत्रफल के हिसाब से दुकान में प्रवेश की अनुमति हो, ताकि सोशल डिस्टेंस बनी रहे। किसी भी स्थान पर लाइन लगने की स्थिति में 6 फीट की दूरी बनाए रखान होगी।
-एयरकंडीशनर का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस एवं आद्रता 40 से 70 प्रतिशत रखी जाए। फूड कोर्ट में भी 50 फीसदी बैठक व्यवस्था ही की जाएगी।
-फूड कोर्ट कर्मचारियों, वेटर, किचिन में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा मॉस्क एवं ग्लब्स का उपयोग करना बेहद आवश्यक है।
-किसी सस्पेक्ट या पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उसे तुरंत आइसोलेट करने की व्यवस्था हो, साथ ही तुरंत उसके बारे में कंट्रोल-रूम को सूचित करना होगा।
-कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के मॉल में आने पर उसके आने वाले हर इलाके को अच्छी तरह सैनिटाइज करना जररी होगा।
-समस्त कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप के उपयोग की सलाह दी जाए, ये सभी के लिए अनिवार्य होगा।