65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक व पूजा स्थल, कार्यस्थल के साथ ही रेस्तरां खोलने व कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की। मानक प्रक्रिया के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कोमोरबिडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।
वहीं, धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य किया गया है। धार्मिक स्थल व पूजा स्थल के परिसर में सिर्फ बिना कोरोना के लक्षण वाले लोगों की ही प्रवेश की अनुमति होगी। सभी लोगों को मास्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के उपायों संबंधी पोस्टर प्रमुखता से लगाने होंगे।
लोगों को अपने जूते या चप्पल अपनी गाड़ियों में ही रखना होगा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त धार्मिक स्थलों या परिसरों को भीड़ प्रबंधन के साथ ही पार्किंग की पर्याप्त रूप से व्यवस्था करनी होगी। परिसर में मौजूद दुकानों, स्टॉल या कैफेटेरिया पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
धार्मिक स्थलों में लगने वाली लाइनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा प्रवेश और निकास अलग-अलग द्वार से सुनिश्चित करना होगा। धार्मिक या पूजा स्थल पर मूर्तियों, प्रतिमाओं या धार्मिक किताबों को छूने की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण की आशंका के मद्देनजर पूजा या इबादत के दौरान बैठने के लिए लोगों को अपना मैट या अन्य बिछाने का सामान लाना होगा जिसे वह फिर अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रसाद या पवित्र जल व अन्य सामान के वितरण पर रोक रहेगी।
 
 
 
