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अर्णब को जमानत के लिए मोहलत,गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक

 



सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि अर्णब गोस्वामी ने उनके खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।



न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्णब गोस्वामी की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया।


सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान अर्णब गोस्वामी के लिए मुकुल रोहतगी ने पैरवी की, जबकि महाराष्ट्र के लिए कपिल सिब्बल, छत्तीसगढ़ के लिए विवेक तनखा, राजस्थान के लिए मनीष सिंघवी समेत कुल 8 वकील मौजूद रहे।



सुनवाई के दौरान अर्णब के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके पक्षकार के खिलाफ अलग-अलग जगह एफआईआर दर्ज की गई हैं और सभी में लगभग एक जैसी शिकायतें हैं। इस पर कांग्रेस की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अर्णब के ऐसे बयानों से सांप्रदायिक हिंसा पैदा हो रही है। ऐसे में यदि एफआईआर दर्ज की गई हैं तो इसे कैसे रोक सकते हैं। जांच होने दीजिए, इसमें क्या गलत है।