जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक मे अन्य दुकानो के संबंध में लिए जायेगे निर्णयः.केवीएस चौधरी
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशो के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केवीएस चौधरी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत समस्त सिंगरौली जिले में 19 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 तक संम्पूर्ण लाकडाउन घोषित किया गया है। कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि वर्तमान में जिन दुकानो खोलने की अनुमति दी गई हैए उतनी ही दुकान खुलेगी।
उन्होने कहा कि ऐसी जानकारी संज्ञान में आई है कि सिंगरौली वासियों एवं व्यापारियों द्वारा भारत सरकार की गाइडलाइन के पश्चात स्वविवेक अपनी दुकानें खोल ली गई हैं जो कि में जिले में लागू वर्तमान आदेश का उल्लघन है। अभी भी वर्तमान आदेश के अनुसार केवल अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 10 से शायं 4ः00 खुलेगी जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई है। अन्य सभी दुकानें किसी भी दशा में नहीं खुलेंगी ।कलेक्टर द्वारा फील्ड पर तैनात पुलिस एवं राजस्व अधिकारियो निर्देश दिये गये है कि लाकडाउन के आदेश का शत प्रतिशत पालन कराया जाना सुनिश्चित करे।