नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर केवीएस चौधरी के द्वारा जिले में संचालित संमस्त गैश एजेंसियो के संचालको को निर्देश दिया गया है कि घरेलू गैश सिलेंडर के रिफलिंग की होम डिलेवरी प्रातः 6 बजे शायं 8 बजे तक की जाये। तथा इस कार्य मे लगे हाकर्स कर्मचारियो को रात्रि 9 बजे तक घर जाने की प्रदान की जाये है।
कलेक्टर श्री चौधरी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि कार्य में लगे वाहनो को वैधानिक दस्तावेजो के आधार पर गनतंव्य स्थान तक आने जाने न रोका जाये। साथ ही कार्य के संचालन में लगे कर्मचारियो को भी उनके कार्य स्थल में जाने से न रोका जाये। उन्होने सभी गैश एजेंसी संचालको को निर्देश दिया है कि कार्यरत कर्मचारियो एवं उनके सहयोगियो को मास्क एवं सेनेटाईजर उपलंब्ध कराये। साथ संबंधित कर्मचारियो एवं उनके सहायोगियो को आगह करे कि वे अपने हाथो को समय समय पर सेनेटाईजर से साफ करते रहे। कलेक्टर ने कहा है कि समस्त गैश एजेंसी संचालाको गैश वितरण में संलग्न वाहन ड्राईवरएहाकर्सएको लाकडाउन आदेश से मुक्त किया जाता है एवं सोसल डिस्टेसिंग का शत प्रतिशत पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है।